शुभ प्रभात! मुझे मेडिकल रिकॉर्ड की सलाह चाहिए। मैं अपने दादाजी के बीमारी रिकॉर्ड को देखना चाहूंगा जिनकी कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी। मुझे नहीं पता कि किस संस्थान को मुड़ना है (जिस क्लिनिक से वह संबंधित है?) और इन दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं सलाह के लिए आभारी रहूंगा। सादर
दादाजी का बीमारी कार्ड स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में होना चाहिए जिसने उसका इलाज किया। अनुच्छेद के आधार पर। रोगी अधिकारों और रोगी लोकपाल पर अधिनियम के 26, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली इकाई रोगी या उसके वैधानिक प्रतिनिधि या रोगी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा दस्तावेज उपलब्ध कराती है। यह ध्यान देने योग्य है कि, इस प्रावधान के शब्दों के अनुसार, रोगी को स्वयं और रोगी के जीवनकाल के दौरान इंगित व्यक्ति को रोग के प्रलेखन को पढ़ने का अधिकार है। इसलिए, यदि आपके दादा की मृत्यु के समय आपके पास उपयुक्त अनुमति नहीं थी, तो आपके पास उनकी मृत्यु के बाद दस्तावेज तक पहुंच नहीं होगी। दूसरे प्रश्न के जवाब में, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली इकाई कैलेंडर वर्ष के अंत से 20 वर्षों की अवधि के लिए चिकित्सा रिकॉर्ड रखती है जिसमें अंतिम प्रविष्टि की गई थी, इसके अपवाद के साथ: 1) शारीरिक चोट के परिणामस्वरूप रोगी की मृत्यु की स्थिति में चिकित्सा रिकॉर्ड विषाक्तता, जिसे कैलेंडर वर्ष के अंत से 30 वर्षों तक संग्रहीत किया जाता है जिसमें मृत्यु हुई; 2) रोगी के चिकित्सा दस्तावेज के बाहर संग्रहीत एक्स-रे तस्वीरें, जो कैलेंडर वर्ष के अंत से 10 वर्षों तक संग्रहीत की जाती हैं जिसमें फोटो ली गई थी; 3) परीक्षाओं या डॉक्टर के आदेशों के लिए रेफरल, जो कैलेंडर वर्ष के अंत से 5 साल की अवधि के लिए संग्रहीत किया जाता है जिसमें सेवा रेफरल या आदेश का विषय होने के नाते प्रदान की गई थी; 4) 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों से संबंधित चिकित्सा रिकॉर्ड, जो 22 साल तक रखे जाते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि चिकित्सा दस्तावेज उपलब्ध कराया गया है: 1) निरीक्षण के लिए, स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में डेटाबेस सहित, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली इकाई के परिसर में; 2) इसके अर्क, अंश या प्रतियां खींचकर; 3) प्राप्ति की रसीद के खिलाफ मूल जारी करके और उपयोग के बाद वापस करने के लिए, यदि अधिकृत निकाय या संस्था इस दस्तावेज के मूल का अनुरोध करती है। कानूनी स्थिति: रोगी के अधिकारों और रोगी लोकपाल पर अधिनियम (2012 के कानून के कानून, आइटम 159)
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प्रेज़ेमिसलाव गोगोजेविकचिकित्सा मामलों में विशेषज्ञता वाले स्वतंत्र कानूनी विशेषज्ञ।