लंबे समय से अभिनय इंसुलिन एनालॉग (इंसुलिन ग्लार्गिन 300 यू / एमएल) पहले से ही टाइप 1 मधुमेह के रोगियों, टाइप 2 मधुमेह और ज्ञात कारण के मधुमेह वाले कुछ रोगियों के लिए प्रतिपूर्ति की जाती है। यह बेसल इंसुलिन है, अगली पीढ़ी के ग्लार्गिन के साथ 24 घंटे का एक्शन प्रोफाइल है।
लंबे समय से अभिनय इंसुलिन एनालॉग (इंसुलिन ग्लार्गिन 300 यू / एमएल) पहले से ही टाइप 1 मधुमेह के रोगियों, टाइप 2 मधुमेह और ज्ञात कारण के मधुमेह वाले कुछ रोगियों के लिए प्रतिपूर्ति की जाती है। यह एक बेसल इंसुलिन है, 24-घंटे के एक्शन प्रोफाइल के साथ अगली पीढ़ी का ग्लार्गिन है, जो कि EDITION कार्यक्रम के अध्ययन में दिखाया गया है, अब तक इस्तेमाल किए गए इंसुलिन ग्लार्गिन की तुलना में कम से कम रक्त ग्लूकोज नियंत्रण की तुलना हाइपोग्लाइकेमिया (विशेष रूप से रात में) करता है। 100 यूनिट / मिली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रतिपूर्ति वाली दवाओं की एक नई सूची प्रकाशित की है, जिसमें इंसुलिन ग्लार्गिन 300 यू / एमएल शामिल है।
लंबे समय से अभिनय इंसुलिन एनालॉग (इंसुलिन ग्लार्गिन 300 यू / एमएल)
28 दिसंबर, 2016 को स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा के अनुसार, प्रतिपूर्ति की गई दवाओं की सूची, विशेष रूप से पोषण संबंधी उपयोगों और चिकित्सा उपकरणों के लिए खाद्य पदार्थों, 1 जनवरी, 2017 से, इंसुलिन ग्लार्गिन 300 यू / एमएल प्रतिपूर्ति वाली दवाओं की सूची में है।
यह इंसुलिन ग्लार्गिन का एक नया रूप है, जिसमें प्रति यूनिट 300 यूनिट इंसुलिन होता है। उच्च सांद्रता इंजेक्शन की मात्रा को 2/3 से कम कर देती है, जिससे इंसुलिन ग्लार्गिन 300 U / ml अधिक लंबा और माइल्ड एक्शन प्रोफाइल देता है जो 24 घंटे * तक रहता है।
इंसुलिन ग्लार्गिन 300 यू / एमएल 10 रेडी-टू-यूज़ पेन के पैक में उपलब्ध है जिसमें 450 यूनिट * होते हैं।
इंसुलिन ग्लार्गिन 300 यू / एमएल की 450 इकाइयों वाले एक तैयार-टू-यूज़ पेन के लिए 30% प्रतिपूर्ति द्वारा कवर किए गए रोगी का भुगतान पीएलएन 15.91 ** है।
यूरोप में इंसुलिन ग्लार्गिन 300 यू / मी के लिए विपणन प्राधिकरण यूरोपीय संघ के 28 सदस्य राज्यों के साथ-साथ आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नॉर्वे में मान्य है।
* उत्पाद विशेषताओं का सारांश इंसुलिन ग्लार्गिन 300 यू / एमएल। www.ema.europa.eu** प्रतिपूर्ति दवाओं, खाद्य पदार्थों की सूची पर 28 दिसंबर 2016 की घोषणा
28 दिसंबर 2016 तक विशेष पोषण उपयोग और चिकित्सा उपकरण।
(2016 के स्वास्थ्य मंत्री का कानून, आइटम 113)