विधायी कार्य की शुरुआत के लगभग दो साल बाद, 4 अक्टूबर, 2018 के सौंदर्य प्रसाधन पर अधिनियम पोलैंड गणराज्य के कानून के जर्नल में प्रकाशित किया गया था। अधिनियम 1 जनवरी 2019 से लागू होगा। नए अधिनियम का उद्देश्य कॉस्मेटिक उत्पादों पर निगरानी बढ़ाकर उच्च स्तर की उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
सुरक्षा के मुद्दे और इस प्रकार कॉस्मेटिक उत्पादों की स्वास्थ्य गुणवत्ता को व्यापक रूप से यूरोपीय संसद के विनियमन और 30 नवंबर 2009 को कॉस्मेटिक उत्पादों पर परिषद (ईसी) संख्या 1223-2009 के विनियमन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विनियमन के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि बाजार पर उपलब्ध कराया गया एक कॉस्मेटिक उत्पाद सामान्य स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होना चाहिए या उपयोग की शर्तों के तहत उपयोगी हो सकता है।
नियमन के अनुसार, प्रत्येक कॉस्मेटिक उत्पाद को बाजार पर रखे जाने से पहले एक सुरक्षा मूल्यांकन के अधीन है, जो पुष्टि करता है कि, ज्ञान की वर्तमान स्थिति के अनुसार, यह उपभोक्ता के लिए सुरक्षित है और उसके स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा नहीं करता है। सुरक्षा मूल्यांकन एक बहु-चरण प्रक्रिया है जो दूसरों को ध्यान में रखती है: उपभोक्ताओं का लक्ष्य समूह, किसी दिए गए उत्पाद के आवेदन की आवृत्ति, आवेदन का क्षेत्र।
- समाप्त कॉस्मेटिक उत्पाद और कॉस्मेटिक उत्पादों की सामग्री व्यापक सत्यापन के अधीन हैं - विष विज्ञान और त्वचाविज्ञान दोनों के संदर्भ में। कॉस्मेटिक कानून की आवश्यकताओं के अनुसार, बाजार पर रखा गया प्रत्येक कॉस्मेटिक सुरक्षित होना चाहिए। - कहते हैं डॉ। अन्ना ओबोरस्का - पोलिश एसोसिएशन ऑफ द कॉस्मेटिक्स एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री के जनरल डायरेक्टर।
विनियमन सदस्य राज्यों को अपने आवेदन से संबंधित नियमों को लागू करने के लिए बाध्य करता है - सदस्य राज्यों की क्षमता के तहत शेष क्षेत्र हैं: राष्ट्रीय सक्षम अधिकारियों का पदनाम और विनियमन के प्रावधानों (प्रभावी, आनुपातिक, निराशाजनक) के उल्लंघन के लिए दंड पर नियमों की स्थापना।
इसलिए कॉस्मेटिक्स पर अधिनियम बाजार के कॉस्मेटिक उत्पादों के कामकाज के सिद्धांतों को विनियमित करने वाले विनियमन 1223-2009 के बगल में दूसरा कानूनी अधिनियम है। नया अधिनियम 30 मार्च, 2001 के पहले बाध्यकारी सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के प्रावधानों को दोहराता है।
- अधिनियम पर काम लगभग 2 साल तक चला। हम, पोलैंड में सक्रिय कॉस्मेटिक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एसोसिएशन के रूप में, प्रस्तावित परिवर्तनों से संबंधित सार्वजनिक परामर्शों, रिपोर्टिंग टिप्पणियों और उद्योग की चिंताओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मुझे खुशी है कि उनमें से कई को अधिनियम के अंतिम पाठ में शामिल किया गया था - डॉ अन्ना ओबोरस्का कहते हैं।
अधिनियम उद्यमियों के लिए नए दायित्वों को निर्दिष्ट करता है, सौंदर्य प्रसाधन बाजार पर संस्थाओं की गतिविधियों पर पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक प्रशासन निकायों को नामित करता है, और विनियमन और अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के लिए दंड की एक प्रणाली का परिचय देता है।
कॉस्मेटिक उत्पादों पर अधिनियम का परिचय और असमान रूप से नई शर्तों को परिभाषित करता है, जिसमें शामिल हैं: निर्माता, एक कॉस्मेटिक उत्पाद या पैकेजिंग का उत्पादन।
सौंदर्य प्रसाधन बाजार में काम करने वाली कंपनियों को अधिनियम द्वारा परिभाषित नए दायित्वों पर विशेष ध्यान देना चाहिए:
- कॉस्मेटिक उत्पाद प्रलेखन (पीआईएफ) की भाषा: नए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यह पोलिश या अंग्रेजी में तैयार किया जा सकता है, सुरक्षा रिपोर्ट के भाग बी के अपवाद के साथ, जिसे केवल पोलिश में तैयार किया जाना चाहिए। उन कंपनियों के लिए जिन्होंने अब तक अंग्रेजी में सभी दस्तावेज तैयार किए हैं, 9 महीने की संक्रमण अवधि पीआईएफ को नई कानूनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए उपयुक्त है।
- कॉस्मेटिक उत्पादों का उत्पादन करने वाले संयंत्र को "पौधों की सूची" को अधिसूचित करने की बाध्यता: सूची का उपयोग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (जीएमपी) के सिद्धांतों के अनुपालन की निगरानी के लिए किया जाता है, जिसे राज्य के जिला स्वच्छता निरीक्षकों द्वारा बनाए रखा जाएगा। बाजार में काम करने वाली कंपनियों के लिए, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रवेश के लिए एक आवेदन जमा करने के लिए एक 9 महीने की संक्रमण अवधि प्रदान की जाती है।
- कॉस्मेटिक उत्पादों के उपयोग से होने वाले गंभीर प्रतिकूल प्रभावों की अधिसूचना की प्रणाली: इस उद्देश्य के लिए नियुक्त एक प्रशासनिक केंद्र को गंभीर प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं बताई जाएंगी, जिन्हें बाजार में संचालित वैज्ञानिक इकाइयों में से चुना जाएगा। केंद्र के कार्य में शामिल होंगे: उपभोक्ता से प्राप्त आंकड़ों का सत्यापन, चाहे अधिसूचना एक गंभीर प्रतिकूल प्रतिक्रिया की चिंता करती हो या नहीं।
- उल्लंघन के लिए दंड: दंड प्रशासनिक निर्णय के माध्यम से दिया जाएगा। कॉस्मेटिक उत्पादों पर विनियमन (ईसी) संख्या 1223-2009 के अनुरूप, प्रतिबंध प्रभावी, आनुपातिक और निराशाजनक होना चाहिए। दंड की सूची में अधिनियम और यूरोपीय संघ के विनियमन के प्रावधानों के उल्लंघन शामिल हैं, जबकि कई मामलों में दंड की राशि PLN 100,000 तक होती है।
- यह अधिनियम एक अच्छा समझौता है - इस पर काम करने में लंबा समय लगा, लेकिन मुख्य स्वच्छता निरीक्षक सहित अधिकारियों के खुलेपन के लिए धन्यवाद, अधिनियम के अंतिम पाठ में पोलिश एसोसिएशन ऑफ कॉस्मेटिक एंड डिटर्जेंट उद्योग द्वारा उद्योग की ओर से प्रस्तुत टिप्पणियों के विशाल बहुमत शामिल हैं - डॉ अन्ना ओबोरस्का कहते हैं। - नए कानून के लागू होने से डरने वाले उद्यमियों को एसोसिएशन में शामिल होने के लिए सौहार्दपूर्वक आमंत्रित किया जाता है। यहां आपको जानकारी और आवश्यक समर्थन प्राप्त होगा।