एक उत्तरजीवी की पेंशन मृतक के रिश्तेदारों के लिए एक वित्तीय सहायता है। वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं यदि मृतक पेंशन का हकदार था। जाँच करें कि वे किन स्थितियों में इसे प्राप्त करेंगे और वर्तमान में उत्तरजीवी की पेंशन कितनी है।
उत्तरजीवी की पेंशन किसी ऐसे व्यक्ति के परिवार के लिए अभिप्रेत है, जिसके पास काम के लिए अक्षमता या इसे प्राप्त करने के लिए शर्तों को पूरा करने के कारण सेवानिवृत्ति पेंशन या विकलांगता पेंशन के लिए एक हकदार था।
सोशल इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन एक्ट (2017 के जर्नल ऑफ लॉ, आइटम 1383, संशोधित रूप में) के आधार पर एक उत्तरजीवी की पेंशन देता है।
किसको मिल सकती है उत्तरजीवी की पेंशन?
पूर्व-सेवानिवृत्ति भत्ता, पूर्व-सेवानिवृत्ति लाभ या शिक्षक के मुआवजा लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रिश्तेदार भी उत्तरजीवी की पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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ऐसी स्थिति मृतक के दोनों बच्चों, नाती-पोतों, पति-पत्नी और माता-पिता के लिए उत्तरजीवी की पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने का अधिकार देती है।
- मृतक के बच्चे
नियमों के अनुसार, स्वयं और पति या पत्नी के बच्चे और दत्तक बच्चे बची हुई पेंशन के हकदार हैं। हालत उनकी उम्र की है।
धन उन बच्चों के लिए लागू किया जा सकता है जो 16 या 25 वर्ष से कम आयु के हैं - यदि वे शिक्षा में हैं (स्नातक होने तक पेंशन प्राप्त करना संभव है, यदि मृतक का बच्चा पढ़ाई के अंतिम वर्ष में 25 वर्ष का हो गया)।
16 वर्ष की आयु से पहले काम करने में असमर्थ बच्चों पर उम्र की शर्त लागू नहीं होती है।
उत्तरजीवी की पेंशन उनके पोते, भाई-बहनों और अन्य बच्चों पर भी लागू हो सकती है, जिन्हें मृतक द्वारा उनकी मृत्यु से कम से कम एक वर्ष पहले और परवरिश से पहले उन्हें बहुमत की आयु तक पहुंचने के लिए स्वीकार किया गया था। ऐसी स्थिति में, हालांकि, यह साबित करना आवश्यक है कि उनके माता-पिता मृत हैं या उनका समर्थन नहीं कर सकते हैं।
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- विधुर या विधवा
एक पति या पत्नी एक मृत पति या पत्नी से एक जीवित व्यक्ति की पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति है। यह विवाहित व्यक्ति और तलाकशुदा व्यक्ति दोनों पर लागू होता है जो रखरखाव के हकदार थे।
भत्ता प्राप्त करने के लिए, एक विधवा या विधुर को कम से कम 50 वर्ष का होना चाहिए या जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है, तो काम करने में असमर्थ होना चाहिए। एक पति या पत्नी के लिए एक पेंशन भी उपलब्ध है जो इन शर्तों को पूरा नहीं करता है, लेकिन एक बच्चे, पोते या भाई को उठा रहा है जो मृतक के बाद एक उत्तरजीवी के पेंशन का हकदार है।
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यहाँ भी, एक आयु की शर्त निर्धारित की गई थी: बच्चे की आयु 16 या 18 से अधिक नहीं होनी चाहिए (यदि अभी भी शिक्षा में है)। ZUS एक ऐसे व्यक्ति को पेंशन भी देगा, जो 50 वर्ष की आयु तक पहुंच गया है या पति या पत्नी की मृत्यु के बाद काम करने में असमर्थ हो गया है, अगर यह मृत्यु से 5 साल के भीतर हुआ या बच्चों की परवरिश के अंत के बाद हुआ।
उन विधवाओं और विधुरों के बारे में जो इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है? उन्हें जीवित बचे लोगों के लाभों का भुगतान भी किया जाएगा, लेकिन उनकी मृत्यु के एक साल बाद या जब वे प्रशिक्षण से गुजरना तय करते हैं जो उन्हें कमाने का अवसर देता है। फिर पेंशन का भुगतान प्रलेखित प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए किया जाएगा।
- मृतक के माता-पिता
यदि मृतक के माता-पिता उसके द्वारा समर्थित थे, तो वे एक उत्तरजीवी के पेंशन के भी हकदार हैं। माता-पिता इसे जीवनसाथी के समान शर्तों पर प्राप्त करेंगे (यह उम्र की स्थिति या काम के लिए अक्षमता के बारे में है)।
उत्तरजीवी की पेंशन कितनी है?
2019 में सबसे कम जीवित व्यक्ति की पेंशन PLN 1,100 थी। यह वह दर है जिससे निचले बचे लोगों की पेंशन बढ़ाई जाती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि लाभ की राशि की गणना मृतक की पेंशन के आधार पर की जाती है।
ZUS ने उत्तरजीवी की पेंशन की गणना करते हुए माना कि यह 85 प्रतिशत होनी चाहिए। मृतक के लाभ। पेंशन के हकदार अधिक लोग होने पर यह राशि बढ़ जाती है। दो लोगों की उत्तरजीविता पेंशन प्राप्त करने के साथ, उनके बीच 90 प्रतिशत का विभाजन किया जाना है। तीन व्यक्तियों के लिए मृत व्यक्ति का लाभ: 95%
उत्तरजीवी की पेंशन निलंबित हो सकती है (यदि इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आय औसत मासिक वेतन के 130% से अधिक है) या तदनुसार कम हो जाती है यदि यह 70% से अधिक है। आप लाभ से बाहर निकल सकते हैं।
पैसे का भुगतान ZUS द्वारा उस महीने से किया जाता है जिसमें हकदार व्यक्ति ने आवेदन जमा किया था। इस फॉर्म को ZUS वेबसाइट पर या सुविधा से इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाउनलोड किया जा सकता है - यह एक ERR-W एप्लिकेशन है।
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जानने लायक
आवेदनकर्ता को जीवित व्यक्ति की पेंशन के अधिकार को साबित करने वाले दस्तावेजों के साथ होना चाहिए, जैसे: मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (यदि काम के लिए स्थिति अक्षमता है), स्कूल में भाग लेने का प्रमाण पत्र, अनुदान देने का निर्णय गुजारा भत्ता, बिना किसी कमाई का प्रमाण पत्र।