क्या एक उपचार दान कर-मुक्त हो सकता है और कब? महंगी दवाओं या पुनर्वास की जरूरत में कैंसर से जूझ रहे अधिक से अधिक लोग उन नींव की मदद लेते हैं, जहां अच्छे लोग दान करेंगे। दुर्भाग्य से, पोलैंड में लागू कानून के अनुसार, नींव से दान किए गए लोगों को ऐसे दान पर कर का भुगतान करना चाहिए।
एक उपचार दान कर छूट कब है? पोलैंड में प्राकृतिक व्यक्तियों द्वारा करों का भुगतान करने के सिद्धांतों को मुख्य रूप से दो कृत्यों द्वारा विनियमित किया जाता है: व्यक्तिगत आयकर पर अधिनियम (पीआईटी) और विरासत और दान कर पर अधिनियम। पीआईटी अधिनियम में दान के अलावा, किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त नि: शुल्क लाभों से आय अर्जित होती है। बाद में दान अधिनियम द्वारा कर लगाए जाते हैं। दोनों को संपत्ति में कराधान लाभ से छूट मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप धन, चीजें दान करने या तत्काल परिवार द्वारा अन्य मुफ्त लाभ प्राप्त करने के लिए।
यह कुछ आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए पर्याप्त है, और विशेष रूप से, समय पर दान के बारे में कर अधिकारियों को सूचित करने और इसे ठीक से दस्तावेज करने के लिए (जैसे बैंक हस्तांतरण द्वारा)। लेकिन क्या होता है जब दाता अजनबियों को अपना पैसा उन लोगों को दान कर रहे हैं जिन्हें बीमारी या विकलांगता के कारण मदद की जरूरत है?
नींव से दान
नींव द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता दो स्रोतों से आ सकती है। पहले दाताओं से विशिष्ट व्यक्तियों (लक्षित दान) के लिए दान हैं। दूसरा भुगतान उस व्यक्ति को इंगित किए बिना है जिसे उन्हें जाना चाहिए, और नींव की अन्य आय। फाउंडेशन का समर्थन विभिन्न रूप ले सकता है। और इसलिए: आधार ग्राहक को सीधे पैसा दिए बिना, वार्ड को नकद राशि दे सकता है या उनके बिलों का भुगतान कर सकता है। इसके विशिष्ट कर परिणाम हैं। दान विरासत और दान कर के अधीन है। दूसरी ओर, इस तरह के अन्य लाभ या लाभ व्यक्तिगत आयकर के अधीन हैं। हालांकि, न तो पीआईटी अधिनियम में और न ही दान अधिनियम पर अधिनियम में, सार्वजनिक लाभ संगठनों से प्राप्त सहायता की व्यापक कर छूट का उल्लेख करते हुए स्पष्ट प्रावधान हैं।
निष्कर्ष क्या है?
खैर, नींव का वार्ड कर का भुगतान नहीं करेगा यदि नींव द्वारा 5 वर्षों के भीतर एक व्यक्ति को किए गए दान का कुल मूल्य PLN 4,902 से अधिक नहीं है। नींव के आरोपों के लिए सौभाग्य से, कर कार्यालय एक विशिष्ट रोगी के लिए नींव के खाते में दान करते समय नियमों की अनुकूल रूप से व्याख्या करते हैं। यदि चार लोग रोगी को PLN 4,902 से कम राशि का भुगतान करते हैं, तो इस तथ्य के बावजूद कि आधार रोगी को कुल PLN 19608 प्रदान करता है, प्रत्येक दान का अलग से इलाज किया जा सकता है। इसलिए, PLN 19,608 की पूरी राशि कर-मुक्त होगी। हालांकि, यह केवल उस स्थिति पर लागू होता है जहां, किसी खाते को पैसे का भुगतान करते समय, एक आधार के रूप में, हम एक विशिष्ट व्यक्ति को इंगित करते हैं, जिसे पैसा भेजा जाना है।
अन्य कर छूट
PIT अधिनियम में एक प्रावधान है कि के मामले में प्राप्त कराधान भत्ते से छूट मिलती है कर वर्ष में पीएलएन 2,280 से अधिक नहीं होने तक लंबी अवधि की बीमारी। इस तरह की राशि प्रत्येक वर्ष में प्रभार की पेशकश की जा सकती है, क्योंकि यह अन्य वर्षों में प्राप्त सहायता के साथ संचयी नहीं है। हालांकि, यदि उपर्युक्त राशि पार हो गई है, तो चार्ज को PLN 2,280 से अधिक पर कर का भुगतान करना होगा। पिछले कुछ वर्षों में जारी की गई राय के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त मंत्रालय और कर कार्यालय दोनों ही भाग्य से प्रभावित लोगों के पक्ष में नींव या संघों के लाभार्थियों द्वारा प्राप्त सहायता पर कर लगाने की आवश्यकता पर विचार करने का प्रयास करते हैं।
सार्वजनिक लाभ संगठनों से प्राप्त सहायता के लिए न तो पीआईटी अधिनियम और न ही दान कर अधिनियम में व्यापक कर छूट के प्रावधान हैं।
1 प्रतिशत टैक्स
कानून के अनुसार, करदाता यह आदेश दे सकता है कि उसे जो भी कर देना चाहिए उसका 1 प्रतिशत आधार या विशिष्ट व्यक्ति को उसकी देखभाल के लिए हस्तांतरित कर दिया जाएगा। कर जो भुगतानकर्ता की संपत्ति हो गया है। इस स्थिति में, हम करदाता से किसी विशिष्ट रोगी को दान के बारे में बात नहीं कर सकते, भले ही उसे 1% के अंतिम लाभार्थी के रूप में इंगित किया गया हो। पीआईटी रिटर्न में कर।
हालांकि, दो विकल्प हैं जो नींव को 1 प्रतिशत करों से संसाधनों का इस तरह उपयोग करने की अनुमति देते हैं ताकि प्राप्तकर्ताओं को कर कार्यालय को एक और कर का भुगतान न करना पड़े।
- यदि फाउंडेशन इस पैसे का उपयोग नागरिक संहिता के अर्थ के तहत दान के रूप में वार्ड का समर्थन करने के लिए करना चाहता है, तो PLN 4,902 की राशि कर-मुक्त रहती है।
- यदि यह पता चलता है कि दसियों हज़ारों ज़्लॉटी एक-प्रतिशत भुगतान से एकत्र किए गए थे, तो यह आवश्यक है - लागू कानून का पालन करने के लिए - पीआईटी अधिनियम में जाने के लिए।
पीआईटी अधिनियम सामाजिक सहायता से कराधान लाभ से छूट देता है, जिसे सार्वजनिक लाभ संगठनों द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है। इसलिए, अगर किसी फाउंडेशन या एसोसिएशन के पास सामाजिक सहायता के प्रावधान पर इसके क़ानून में प्रावधान है, और इसके अलावा, स्पष्ट रूप से परिभाषित मापदंड हैं कि कौन इस तरह की सहायता का हकदार है, प्राप्तकर्ता को कर से छूट दी जाएगी।
सामाजिक सहायता के तहत कर छूट की पीआईटी अधिनियम के तहत कोई सीमा नहीं है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से, एक असीमित राशि को मुफ्त सेवाओं, लाभ, चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए भुगतान, आदि के रूप में वार्ड में स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि, वित्त मंत्रालय के लिए यह अच्छा होगा कि वह एक सामान्य कर निर्धारण (सभी इच्छुक पार्टियों के लिए लागू हो, और न केवल व्यक्तिगत व्याख्या के लिए पूछें) को जारी करने के लिए विस्तार से बताए कि यह छूट किस हद तक उपयोग की जा सकती है।