यूरोपीय न्याय नियम कि भ्रूण कोशिकाओं को पेटेंट नहीं किया जा सकता है - CCM सालूद

यूरोपीय न्याय नियम कि भ्रूण कोशिकाओं को पेटेंट नहीं किया जा सकता है



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बुधवार। 2 जनवरी, 2013.- यूरोपीय संघ के न्यायमूर्ति के न्यायालय के अटॉर्नी जनरल यवेस बॉट का मानना ​​है कि मनुष्य को विकसित करने की क्षमता वाले लोगों को कानूनी रूप से मानव भ्रूण के रूप में अर्हता प्राप्त करनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन (TUE) के कोर्ट ऑफ जस्टिस के जनरल वकील, यवेस बॉट ने फैसला सुनाया है कि भ्रूण की कोशिकाएँ जो मनुष्य के रूप में विकसित होने की क्षमता रखती हैं, उन्हें कानूनी तौर पर मानव भ्रूण के रूप में योग्य होना चाहिए और इसलिए, उन्हें पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। सामान्य वकील की राय न्याय न्यायालय को नहीं बांधती है, हालांकि वह आमतौर पर 80% मामलों में अपनी सिफारिशों का पालन करता है। अब